
लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC) की क्लेम प्रक्रिया:लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC) को मार्च 2025 में केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया, और मेरठ डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर/जॉइंट रजिस्ट्रार को लिक्विडेटर नियुक्त किया गया। नीचे LUCC के खिलाफ क्लेम दाखिल करने की प्रक्रिया दी गई है:LUCC क्लेम प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेपलिक्विडेटर से संपर्क करें:कौन है लिक्विडेटर?: मेरठ डिवीजन के जॉइंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेशन को लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है।संपर्क जानकारी:पता: Office of the Joint Commissioner & Joint Registrar, Cooperation, 2nd Floor, Vikas Bhawan, Meerut, Uttar Pradesh.फोन: यूपी कोऑपरेटिव विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0522-2208544 पर कॉल कर सटीक नंबर की पुष्टि करें, या मेरठ कार्यालय से संपर्क करें।ईमेल: rc.meerut@up.gov.in (सत्यापन के लिए कार्यालय से संपर्क करें)।वेबसाइट: upcooperatives.in पर लिक्विडेशन अपडेट चेक करें।अगर आप उत्तराखंड में निवेशक हैं, तो उत्तराखंड के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (Dehradun) से भी संपर्क करें, क्योंकि LUCC ने वहां 35 अनधिकृत शाखाएं खोली थीं।जरूरी दस्तावेज तैयार करें:निवेश के प्रमाण:LUCC में किए गए निवेश की रसीद (फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, या अन्य स्कीम की रसीद)।निवेश सर्टिफिकेट या पासबुक।बैंक डिटेल्स:बैंक स्टेटमेंट, जिसमें LUCC को किए गए भुगतान दिखें।चेक, डिमांड ड्राफ्ट, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की रसीद।पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, या अन्य सरकारी ID।FIR की कॉपी: अगर आपने LUCC के खिलाफ धोखाधड़ी के लिए FIR दर्ज की है, तो FIR नंबर और कॉपी शामिल करें।संचार के सबूत: LUCC से प्राप्त मैसेज, ईमेल, या पत्र जो निवेश या रिटर्न के वादे दिखाएं।उदाहरण: अगर आपने 1 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट की थी, जो 2 फरवरी 2024 को परिपक्व होनी थी, तो रसीद और बैंक स्टेटमेंट तैयार रखें।क्लेम फॉर्म जमा करें:फॉर्म प्राप्त करें: लिक्विडेटर द्वारा जारी क्लेम फॉर्म मेरठ रजिस्ट्रार कार्यालय, यूपी कोऑपरेटिव वेबसाइट, या केंद्रीय रजिस्ट्रार की वेबसाइट (crccs.gov.in) से प्राप्त करें।फॉर्म भरें:निवेशक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, और ईमेल।निवेश की राशि, तारीख, और स्कीम का विवरण।नुकसान का ब्योरा (उदाहरण: परिपक्वता राशि नहीं मिली)।सभी दस्तावेज संलग्न करें।जमा करें:फॉर्म और दस्तावेज मेरठ रजिस्ट्रार कार्यालय में डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से जमा करें।डाक से भेजने पर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट का उपयोग करें और रसीद सुरक्षित रखें।अगर ईमेल की सुविधा है, तो स्कैन किए गए दस्तावेज भेजें।क्लेम नंबर: जमा करने के बाद आपको एक क्लेम रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसे नोट करें।नियमित फॉलो-अप:लिक्विडेटर से संपर्क कर क्लेम की स्थिति पूछें। प्रक्रिया में समय लग सकता है, क्योंकि लिक्विडेटर को पहले LUCC की संपत्तियों का आकलन करना होगा।मेरठ रजिस्ट्रार कार्यालय में फोन या व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें।केंद्रीय रजिस्ट्रार की वेबसाइट (crccs.gov.in) पर लिक्विडेशन की तिमाही प्रगति रिपोर्ट चेक करें।वैकल्पिक उपाय:उपभोक्ता अदालत: अगर लिक्विडेटर से जवाब नहीं मिलता, तो स्थानीय उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करें।कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन: यूपी या उत्तराखंड में कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन से संपर्क करें। डिटेल्स के लिए upcooperatives.in देखें।कानूनी सलाह: वकीलसर्च जैसे प्लेटफॉर्म या स्थानीय वकील से सलाह लें, खासकर अगर क्लेम जटिल हो।यूपी पुलिस हेल्पलाइन: अगर आपको धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करनी है, तो 112 पर कॉल करें या UP COP ऐप पर FIR दर्ज करें।महत्वपूर्ण टिप्स:समय सीमा: लिक्विडेशन प्रक्रिया में क्लेम जमा करने की समय सीमा हो सकती है। जल्दी दस्तावेज जमा करें।दस्तावेजों की कॉपी: मूल और फोटोकॉपी दोनों तैयार रखें। डिजिटल कॉपी भी स्कैन करके रखें।उत्तराखंड निवेशक: उत्तराखंड में LUCC की 35 अनधिकृत शाखाओं के कारण, वहां के निवेशक उत्तराखंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (Dehradun) से संपर्क करें।धोखाधड़ी की जानकारी: LUCC ने 189 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, जिसमें उत्तराखंड में 92 करोड़ शामिल हैं। सभी प्रूफ (रसीद, मैसेज) संभालकर रखें।जागरूकता: भविष्य में ऐसी स्कीमों में निवेश से पहले कोऑपरेटिव की वैधता और रजिस्ट्रेशन चेक करें।संपर्क जानकारी (संक्षेप में):मेरठ रजिस्ट्रार कार्यालय: Vikas Bhawan, Meerut, UP; फोन: 0522-2208544 (सत्यापन करें); ईमेल: rc.meerut@up.gov.in (पुष्टि करें)।केंद्रीय रजिस्ट्रार: Krishi Bhawan, New Delhi; फोन: +91-11-23389274; ईमेल: crcs-agri@gov.in।यूपी पुलिस हेल्पलाइन: 112 (FIR के लिए)।वेबसाइट: upcooperatives.in, crccs.gov.in।उदाहरण:अगर आपने LUCC में 50,000 रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट की थी, जो 2024 में परिपक्व होनी थी, तो रसीद, बैंक स्टेटमेंट, और निवेश की तारीख के साथ क्लेम फॉर्म भरें। लिक्विडेटर को पत्र में स्पष्ट करें कि आपको परिपक्वता राशि और ब्याज चाहिए।